यूपी खसरा और खतौनी भूलेख पोर्टल से निकासी कैसे करें? पूरी गाइड

यूपी खसरा और खतौनी भूलेख पोर्टल से निकासी कैसे करें? पूरी गाइड

क्या आपने कभी सोचा है कि यूपी खसरा और खतौनी भूलेख पोर्टल से जानकारी कैसे निकाली जाए? उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड की सुविधा से अब नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आप अपनी भूमि रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन एक्सेस और प्रबंधित कर सकते हैं। यह गाइड आपको यूपी भूलेख पोर्टल से अपनी जानकारी निकालने की पूरी प्रक्रिया चरण-दर-चरण समझाएगा।

यूपी भूलेख पोर्टल को समझें

यूपी भूलेख पोर्टल (upbhulekh.gov.in) उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है। यह खसरा, खतौनी और अन्य भूमि रिकॉर्ड्स तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस पोर्टल को भूमि मालिकों को CSC केंद्रों की लंबी कतारों से बचाने और उनके संपत्ति रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने के लिए लॉन्च किया गया था।

भूलेख उत्तर प्रदेश ऑनलाइन सिस्टम की मदद से आप:

  • खसरा और खतौनी विवरण देख सकते हैं
  • खतौनी की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं
  • भूमि स्वामित्व सत्यापित कर सकते हैं
  • राजस्व गाँव खतौनी कोड जान सकते हैं

यदि आपको भूमि रिकॉर्ड विवरण निकालना है, तो प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। आइए इसे विस्तार से समझें।

यूपी खसरा और खतौनी भूलेख पोर्टल से जानकारी निकालने की प्रक्रिया

यूपी भूलेख पोर्टल से अपनी भूमि की जानकारी निकालने के लिए इन चरणों का पालन करें:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  • यूपी भूलेख पोर्टल (https://upbhulekh.gov.in) खोलें
  • खतौनी की कॉपी देखें (अधिकार अभिलेख)’ विकल्प पर क्लिक करें

चरण 2: अपने विवरण सत्यापित करें

  • स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें
  • अपनी भूमि के जिला, तहसील और गाँव का चयन करें
  • खोज विधि चुनें:
    • खसरा/गाटा संख्या द्वारा खोजें
    • भूलेख खाता संख्या द्वारा खोजें
    • खाताधारक के नाम द्वारा खोजें
    • स्थानांतरण तिथि द्वारा खोजें

चरण 3: खतौनी देखें और डाउनलोड करें

  • अंश देखें’ पर क्लिक करें
  • आपकी खसरा और खतौनी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी
  • डाउनलोड करें या प्रिंटआउट लें

चरण 4: निकासी के लिए अनुरोध करें

  • यदि आप अपनी भूमि जानकारी हटवाना चाहते हैं, तो राजस्व विभाग से संपर्क करें:
    • स्थानीय तहसील कार्यालय
    • ई-साथी पोर्टल (https://esathi.up.gov.in)
  • निकासी का कारण बताते हुए आवेदन प्रस्तुत करें
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण और आईडी सत्यापन

चरण 5: स्वीकृति और निष्कासन

  • राजस्व विभाग द्वारा आपके अनुरोध की जांच की जाएगी
  • स्वीकृति के बाद, भूमि विवरण पोर्टल से हटा दिया जाएगा

राजस्व गाँव खतौनी कोड कैसे जानें?

यदि आपको राजस्व गाँव खतौनी कोड चाहिए, तो इन चरणों का पालन करें:

  • https://vaad.up.nic.in पर जाएं
  • राजस्व गाँव खतौनी कोड’ पर क्लिक करें
  • अपना जिला, तहसील और गाँव चुनें
  • कोड आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा

ई-साथी पोर्टल से खतौनी की कॉपी प्राप्त करने की प्रक्रिया

ई-साथी पोर्टल से डिजिटली साइन की गई खतौनी कॉपी प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. https://esathi.up.gov.in पर जाएं
  2. पंजीकरण/लॉगिन करें
  3. खतौनी की कॉपी’ पर क्लिक करें (राजस्व और पंचायती राज विभाग अनुभाग में)
  4. आवश्यक विवरण भरें:
    • जिला नाम
    • तहसील नाम
    • गाँव नाम
    • खाता संख्या
    • आवेदक का नाम
    • मोबाइल नंबर
  5. डिजिटली साइन खतौनी के लिए क्लिक करें’ पर क्लिक करें
  6. डाउनलोड करें या प्रिंट निकालें

खतौनी पर उपलब्ध मुख्य जानकारी

खतौनी रिकॉर्ड में निम्नलिखित जानकारी होती है:

  • जिला नाम
  • तहसील नाम
  • परगना नाम
  • गाँव का नाम
  • भूमि स्वामी का नाम
  • भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
  • खाता संख्या
  • भूमि रिकॉर्ड संख्या

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या मैं यूपी भूलेख से भूमि विवरण ऑनलाइन हटा सकता हूँ?

नहीं, आपको इसके लिए राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा।

2. निकासी से पहले भूमि विवरण कैसे सत्यापित करें?

आप भूमि रिकॉर्ड https://upbhulekh.gov.in पर जाकर खसरा या खाता संख्या दर्ज करके देख सकते हैं।

3. भूमि विवरण हटाने में कितना समय लगता है?

राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर 7-15 कार्यदिवस लग सकते हैं।

4. क्या निकासी के लिए कोई शुल्क है?

कोई आधिकारिक शुल्क नहीं है, लेकिन कानूनी सहायता के लिए शुल्क लग सकता है।

5. क्या मैं डिजिटली साइन खतौनी कॉपी प्राप्त कर सकता हूँ?

हाँ, ई-साथी पोर्टल (https://esathi.up.gov.in) के माध्यम से।

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